
राशन वितरण नही करने पर 23 संचालक निलंबित
कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद भी नहीं दिया जवाब
पूरन मेश्राम/गरियाबंद । गरियाबंद जिले के आदिवासी विकासखंड मैनपुर क्षेत्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने शासकीय उचित मूल्य राशन दुकान में अनियमित बरतने एवं ग्रामीणों को समय पर राशन वितरण नहीं करने के चलते 23 संचालकों को निलंबित करने का आदेश जारी किया है। जिससे हड़कंप मच गई है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त राशन दुकान के संचालकों द्वारा नवंबर माह में अब तक राशन दुकान नहीं खोला गया लगातार राशन लेने के लिए ग्रामीण और ग्राहक चक्कर लगाते रहे। इसकी शिकायत मिलने के बाद बाकायदा मैनपुर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा उक्त संचालकों को कारण बताओं नोटिस जारी भी किया गया था लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं देने के कारण 23 राशन दुकानों के संचालकों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खाध शाखा) जिला गरियाबंद के पत्र क्रमांक / 12215/खाद्य/धान खरीदी / 2025-26 गरियाबंद, दिनांक 15/11/2025 के संदर्भ में विकासखंड मैनपुर में आदिमजाति सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजनांतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं द्वारा दिनांक 18/11/2025 समय 12:00 बजे (अपरान्ह) तक उचित मूल्य की दुकान खोलकर दुकान से संलग्न राशनकार्डधारियों को माह नवंबर 2025 का खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया है। साथ ही उक्त संबंध में जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भी नहीं दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एंव छत्तीसगढ खाद्य एंव पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के अर्न्तगत हितग्राहियों को प्रतिमाह उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाना रहता है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों के संचालनकर्ता एजेंसी एंव विक्रेताओं द्वारा स्वेच्छाचारित कर बार-बार समझाईश देने के बावजूद दुकान खोलकर खाद्यान्न वितरण नही किया जाना छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधानों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय है।
अतः विभिन्न आदिम जाति सेवा सहकारी समितियों के द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों- (01) जिडार, (02) भाठीगढ़, (03) कुल्हाड़ीघाट, (04) बरदुला, (05) गवरगांव, (06) कोयबा, (07) इंदागांव, (08) जुगाड़, (09) जांगड़ा, (09) जांगड़ा, (10) कुचेंगा (11) छोटेगोबरा, (12) भुतबेड़ा (13) गरहाडीह, (14) उरमाल, (15) केकराजोर, (16) गोहरापदर, (17) खरीपथरा, (18) मदागंमुड़ा, (19) साहेबिनकछार, (20) अड़गड़ी, (21) गोना, (22) सरगीगुड़ा, (23) कुहीमाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
उपरोक्त दुकान संचालन एजेंसियों के समिति प्रबंधक एंव विक्रेता खाद्यान वितरण हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले epos मशीन व तौल मशीन सहित खाद्यान्न की समस्त मात्रा व सम्पूर्ण प्रभार को ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव को सौपकर प्रभार मुक्त होवे। तत्पश्चात् ग्राम पंचायत के सरपंच-सचिव epos मशीन के माध्यम से हितग्राहियों को Thumb (अंगुठा) अनुसार खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित करें।(यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।)
मैनपुर एसडीएम डॉक्टर तुलसीदास मरकाम ने बताया उक्त राशन दुकान के संचालनकर्ता एजेंसी एवं विक्रेताओं द्वारा नवंबर माह का राशन का वितरण नहीं किया गया जिसकी लगातार शिकायत आ रही थी। निरीक्षण में भी दुकान बन्द पाया गया। उन्हें नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था लेकिन नोटिस का कोई जवाब नहीं देने के चलते निलंबन की कार्यवाही की गई है।