भिलाई सहकारी बैंक में 79 लाख गबन का केस

Chhattisgarh Crimesदुर्ग जिले के भिलाई-3 स्थित सेवा सहकारी बैंक और सोमनी सेवा सहकारी समिति में किसानों के लगभग 79 लाख रुपए के गबन का मामला एक साल पहले दर्ज हुआ था। हालांकि, अब तक पीड़ित किसानों को उनकी राशि वापस नहीं मिली है।

इससे परेशान किसानों ने गुरुवार को फिर से थाना पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए लिखित शिकायत सौंपी। किसानों ने थाना प्रभारी को दिए आवेदन में बताया कि बैंक के तत्कालीन शाखा प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भुवाल, समिति अध्यक्ष रामनारायण वर्मा और समिति प्रबंधक नीति दीवान ने मिलीभगत की।

FD और खातों से 24 लाख निकाले

उनका कहना है कि इन तीनों ने किसानों की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) और खातों से लगभग 24 लाख रुपए अवैध रूप से निकाले। कुल मिलाकर करीब 79 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है। शिकायत में यह भी बताया गया है कि बैंक कर्मी गजानंद शिर्के ने किसानों से लगभग 20 लाख रुपए बैंक में जमा कराए थे।

झूठे आश्वासनों का आरोप

किसानों को इसकी रसीद भी दी गई थी, लेकिन यह पैसा भी उन तक नहीं पहुंचा और तीनों पदाधिकारियों ने इसका दुरुपयोग किया। किसानों का आरोप है कि गबन उजागर होने के बाद बैंक प्रबंधन और समिति के पदाधिकारियों ने कई बार आश्वासन दिए। उन्हें बताया गया कि मामले की विभागीय जांच चल रही है और जल्द ही पैसा लौटा दिया जाएगा।

शादी से पहले कर्ज लेने की नौबत- किसान

लेकिन 6-7 महीने बीत जाने के बाद भी न तो कोई कार्रवाई हुई और न ही उनकी रकम वापस की गई। एक पीड़ित किसान ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि उनकी बेटी की शादी 28 नवंबर को है। उन्होंने चार साल में 3 लाख 21 हजार रुपए बचाए थे, जो गबन कर लिए गए। अब उन्हें शादी की तैयारी के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है।

किसान शत्रुघ्न लाल यादव ने बताया कि उनका 85 लाख रुपए का लेन-देन इससे प्रभावित है, जबकि किसान किसन वर्मा ने 7 लाख रुपए की देनदारी न मिलने की बात कही। किसानों का कहना है कि गजानंद शिर्के ने 24 लाख रुपए वापस कर दिए थे, पर उसमें शामिल उनकी वह राशि भी समिति ने अब तक उन्हें नहीं लौटाई।

बैंक प्रबंधक, समिति अध्यक्ष और प्रबंधक पर कार्रवाई की मांग

किसानों ने आरोप लगाया कि केस दर्ज होने के बाद भी वास्तविक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही। वे चाहते हैं कि बैंक प्रबंधक, समिति अध्यक्ष और समिति प्रबंधक को नामजद कर कड़ी कार्रवाई की जाए और सभी किसानों का पैसा वापस दिलाया जाए।

उन्होंने मांग की कि मामले में IPC की धारा 420, 409, 467, 468, 473 के तहत कठोर कार्रवाई की जाए और बड़े स्तर की आर्थिक हेराफेरी होने के कारण PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) के अंतर्गत भी जांच की जाए।

आरोपियों के खिलाफ अभियोग पत्र किया गया था पेश- पुलिस

पुलिस प्रवक्ता पद्मश्री तंवर ने बताया कि सेवा सहकारी समिति सोमनी और सहकारी बैंक भिलाई-3 में कुछ माह पहले एक केस दर्ज किया गया था, जिसमें किसानों के खाते और एफडी से गबन की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पत्र भी पेश कर दिया था।

उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से अब नई शिकायत दी गई है कि समिति प्रबंधक सुरेंद्र सिंह भुवाल और समिति अध्यक्ष रामनारायण वर्मा की भी इसमें भूमिका है। शिकायत की जांच की जा रही है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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