युमेन्द्र कश्यप/छत्तीसगढ़ क्राइम्स। बहुचर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है। मामले में माननीय न्यायालय द्वारा याचिका स्वीकार किए जाने के बाद अब अगली महत्वपूर्ण सुनवाई 28 अक्टूबर 2026 को नियत की गई है।
मामले की पृष्ठभूमि और अदालती कार्यवाही
बीजापुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 1/2025 में आरोपी सुरेश चंद्राकर (निवासी राउतपारा, बीजापुर) पर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या का गंभीर आरोप है। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद आरोपी की ओर से उच्च न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
उच्च न्यायालय की एकल पीठ माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास के समक्ष इस मामले को नए मामलों (Fresh Matters) की सूची में सुनवाई के लिए रखा गया था, जहां अदालत ने इस याचिका को सुनवाई हेतु स्वीकार (Admit) कर लिया।
केस का विवरण (Case Profile)
विवरण तथ्य केस संख्या MCRC/7922/2026
सीएनआर नंबर (CNR)CGHC010325982026
याचिकाकर्ता सुरेश चंद्राकर (राउतपारा, बीजापुर)
प्रतिवादी छत्तीसगढ़ राज्य (द्वारा थाना प्रभारी, कोतवाली, जिला बीजापुर)
दायर करने की तिथि 17 अगस्त 2026
पंजीकरण तिथि 20 अगस्त 2026
प्रासंगिक धारा/अधिनियमधारा 483 (BNSS)
वर्तमान स्थिति लंबित (Pending)
अगली सुनवाई 28 अक्टूबर 2026
संबंधित बेंच माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेंद्र कुमार व्यास
दोनों पक्षों के वकीलों का पैनल
इस संवेदनशील मामले में दोनों ही पक्षों की ओर से वकीलों का बड़ा पैनल पैरवी कर रहा है:
याचिकाकर्ता (सुरेश चंद्राकर) के अधिवक्ता: शिवांग दुबे, अंकिता शर्मा, गजानंद, स्वाति कुमारी, यश त्रिपाठी एवं प्रभात कुमार कनेरी।
प्रतिवादी एवं आपत्तिकर्ता पक्ष के अधिवक्ता: महाधिवक्ता कार्यालय (A.G.), प्रीतम सिंह (आपत्तिकर्ता / Objector), अमरनाथ पांडे, किशोर नारायण, गगन पांडे एवं सिद्धि तिवारी।
पत्रकार मुकेश चंद्राकर की नृशंस हत्या के इस मामले में पीड़ित पक्ष और क्षेत्र के पत्रकारों की नजरें अब 28 अक्टूबर को होने वाली उच्च न्यायालय की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां जमानत याचिका पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस होने की संभावना है।