मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना 17 फरवरी 2025 की रात करीब 9 बजे की है। गांव में शादी हो रही थी, जिसमें शामिल होने के लिए 11वीं की छात्रा गई थी। नाबालिग छात्र उससे बात करने के बहाने शादी घर से बाहर ले गया। यहां पहले से ही उसका साथी गुडेश्वर मरकाम (20) निवासी बेसवापारा गारे बाइक लेकर मौजूद था।
खेत में बनी झोपड़ी में दिया वारदात को अंजाम
इसके बाद दोनों नाबालिग को बाइक पर बैठाकर खेत में बनी झोपड़ी में ले गए। यहां गुडेश्वर ने उसे डरा-धमकाकर दुष्कर्म किया। उसने धमकी दी कि अगर वो इस बारे किसी को बताएंगी तो वो उसे जान से मार देगा। लेकिन उसने 27 जुलाई को मामले की शिकायत फरसगांव थाने में की।
शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। जबकि नाबालिग को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत हिरासत में लिया गया है। वारदात में इस्तेमाल बाइक भी जब्त कर दिया गया है।
परिवार को भी जान से मारने की दे रहा था धमकी
इस मामले में थाना प्रभारी संजय शिंदे ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग दोस्त के साथ मिलकर पीड़िता को अगवा किया और वारदात को अंजाम दिया। उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इसी डर से उसने शिकायत दर्ज नहीं कराई थी।
अब शिकायत के आधार पर आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। धारा 137(2), 65(1), 351(3), 3(5) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया है। जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।