
विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर प्रसाद साहू ने कोर्ट को बताया कि, आरोपी हेमंत बंजारे (21) का लड़की के घर आना जाना था। इसी का फायदा उठाकर उसने नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसा लिया। 3 मार्च 2023 को उसने लड़की के साथ बलात्कार किया।
इसकी जानकारी परिजनों को तभी जब लड़की ने 21 में 2023 को जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। जब परिजनों ने नाबालिग से पूछताछ की तो उसके गर्भवती होने का पता चला।
आरोपी के डीएनए से हुआ मिलान
इसके बाद घर वालों ने खरोरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई। कोर्ट के निर्देश पर पुलिस ने लड़की के भ्रूण और आरोपी का डीएनए टेस्ट कराया। मिलान होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में कोर्ट ने सबूतों और गवाहो के आधार पर आरोपी हेमंत बंजारे को आजीवन कारावास और ₹1000 अर्थदंड की सजा सुनाई है।