रायगढ़ में तालाब गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नाबालिग लड़की तालाब नहाने गई थी। तभी एक युवक ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, जहां पॉस्को कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने उसे 20 साल की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला इस प्रकार है कि पीड़िता के पिता ने पुसौर थाना में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि 14 सितंबर को वह काम करने के लिए बाहर गए थे। इस दौरान उनकी 15 साल की बेटी गांव के तालाब में नहाने गई थी।

तभी पुसौर थाना क्षेत्र का रहने वाला 20 साल का गणेश उरांव वहां आया और उसने नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने घर ले गया। वहां गणेश ने जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

बाद में पीड़िता अपने घर वापस आई और पिता को पूरा मामला बताया। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गणेश उरांव के खिलाफ केस दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पीड़िता का महिला पुलिस अधिकारी से बयान दर्ज कराया गया और पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया।

आरोपी को 20 साल की सजा

मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायालय एफटीएससी पॉक्सो के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी गणेश उरांव को 20 साल की सश्रम जेल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना सुनाया।

अगर जुर्माना नहीं दिया गया तो उसे अलग से चार महीने और जेल में बिताने होंगे। इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी की।

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