राजधानी रायपुर में 13 साल की नाबालिग लड़की से रेप को आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। आरोपी युवक ने दोस्त के कमरे में वारदात को अंजाम दिया था। मामला दिसंबर 2024 का है, जो खरोरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है।
जानकारी के मुताबिक युवक ने नाबालिग को जबरन अपनी बाइक पर बैठाया और उसे धमकी दी कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके परिवार को मार डालेगा। वारदात के दौरान नाबालिग का पीरियड्स चल रहा था।
दरअसल सोनू चेलक (20) और नाबालिग की मुलाकात करीब पांच महीने पहले हुई थी। दिसंबर 2024 में नाबालिग अपनी दादी के गांव गई हुई थी। 14 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे नाबालिग दुकान जाने के लिए घर से निकली।
इसी दौरान आरोपी बाइक से वहां पहुंचा और उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा, लेकिन नाबालिग ने मना कर दिया। इसके बाद आरोपी उसे धमकाने लगा और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। डर के कारण नाबालिग उसके साथ बाइक पर बैठ गई।
दोस्त के कमरे में किया रेप
आरोपी नाबालिग को रायपुर के डूमरतराई में अपने दोस्त के कमरे में ले आया, फिर वहां जबरदस्ती करने लगा। इस दौरान नाबालिग ने विरोध किया, लेकिन आरोपी नहीं माना और वारदात को अंजाम दिया। इस बीच पीड़िता के पिता ने थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई।
पुलिस ने आरोपी को घर से किया गिरफ्तार
पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर तलाश शुरू की। वारदात के अगले दिन आरोपी ने पीड़िता को गांव में छोड़ दिया। पीड़िता ने घर आकर परिवार को पूरी घटनाक्रम बताई। इसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर आरोपी को घर से गिरफ्तार किया।
मेडिकल रिपोर्ट बना सबूत
मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस मामले में रायपुर जिला कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए देने का आदेश भी दिया