छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस ने 46 लाख रुपए से ज्यादा के चांदी के आभूषण जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नेशनल हाईवे के 53 रेहटीखोल चेक पोस्ट पर की गई, जहां एक बस में यात्री के पास से करीब 18.590 किलोग्राम चांदी के गहने बरामद हुए।
यात्री ओडिशा का रहने वाला है, जो रायपुर आ रहा था। वह गहनों के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज नहीं दिखा पाया। जब्त सामान की जानकारी आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय को भेजी गई है। मामला सिंघोड़ा थाना क्षेत्र का है।
बता दें कि एक महीने पहले भी महासमुंद पुलिस ने 54 लाख के चांदी के आभूषण बरामद किए थे। वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर गहने और वाहन दोनों को जब्त किया गया था।
दरअसल, अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत चेकिंग की जा रही थी। पुलिस ने ओडिशा की ओर से आ रही ‘श्री श्याम ट्रैवल्स’ की एक बस को रेहटीखोल चेक पोस्ट पर रोका। जांच के दौरान, एक यात्री के पास मौजूद बैग संदिग्ध लगा, जिसके बाद उसकी तलाशी ली गई।
ओडिशा से रायपुर ला रहा था चांदी के गहने
पूछताछ में यात्री ने अपनी पहचान कटक, ओडिशा निवासी राज किशोर शर्मा उर्फ राजू (58) बताई। उसके नीले रंग के पिट्ठू बैग की तलाशी लेने पर 3 प्लास्टिक डिब्बों में रखे 600 नग चांदी के पायल मिले।
यात्री से पुलिस को नहीं मिला कोई लिखित दस्तावेज
यात्री बरामद चांदी के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं पेश कर पाया। पुलिस ने यात्री को धारा 94 बी.एन.एस. के तहत नोटिस जारी किया गया। फिलहाल, पुलिस ने धारा 106 के तहत चांदी के आभूषणों को जब्त कर लिया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए जब्त सामान की जानकारी आयकर विभाग और राजस्व सूचना निदेशालय, छत्तीसगढ़ को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।
एक महीने पहले भी पकड़े गए थे चांदी के आभूषण
इस से पहले भी महासमुंद के कोमाखान में तलाशी के दौरान कार से चांदी बरामद की गई थी। कार की बीच वाली सीट पर रखे तीन बैगों में 10 प्लास्टिक डिब्बों में पैक कुल 41 पैकेट चांदी के फैंसी आभूषण थे। जब्त किए गए आभूषणों का वजन 21.089 किलोग्राम था और इनकी अनुमानित कीमत 54 लाख 60 हजार रुपए बताई गई थी।
कार में सवार व्यक्तियों ने अपनी पहचान टिकेश कुमार साहू (38), निवासी बाना, थाना उरला, जिला रायपुर और विरेन्द्र प्रधान (50), निवासी मठपारा, थाना टिकरापारा, जिला रायपुर के रूप में बताई थी। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे इन आभूषणों को ओडिशा से रायपुर ले जा रहे थे।
हालांकि, वे इन आभूषणों से संबंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। वैध दस्तावेज न होने पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 94 के तहत नोटिस जारी कर उनसे कागजात मांगे। संतोषजनक दस्तावेज नहीं दिए जाने पर, गवाहों की उपस्थिति में पुलिस ने आभूषणों और वाहन दोनों को जब्त कर लिया था।