
पुलिस के मुताबिक, उमरेली निवासी 26 वर्षीय जगदीश प्रजापति 29 अप्रैल को अपनी पत्नी दिव्या और डेढ़ साल के बेटे के साथ ग्राम खरखोद में एक शादी समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। उसी रात करीब 11:30 बजे, वह शराब के नशे में पत्नी से विवाद करने लगा और और बच्चे पर पैर रखकर गाली-गलौज कर रहा था।
पत्नी ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। इस दौरान उसके बड़े ससुर देसाई कुम्हार और साले रामनारायण प्रजापति ने बीच-बचाव किया और उसे बाड़ी की तरफ ले गए। हालांकि, वहां भी जगदीश का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वह लगातार गाली-गलौज करता रहा।
डंडे से पीटा, फिर गला दबाकर हत्या
स्थिति बिगड़ने पर दोनों आरोपियों ने जगदीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। गिरने के बाद भी उसे डंडे से पीटा गया। इसके बाद ससुर और साले ने मिलकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
शव 500 मीटर दूर फेंका, बदबू से खुला राज
हत्या के बाद आरोपियों ने शव को शादी वाले घर से करीब 500 मीटर दूर एक ईंट की दीवार के पीछे छिपा दिया। 3 मई को जब शव से बदबू आने लगी, तब ग्रामीणों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी।
पोस्टमार्टम में हत्या की पुष्टि, आरोपियों ने कबूला जुर्म
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान जगदीश प्रजापति के रूप में की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने घर के लोगों से पूछताछ की और संदेह के आधार पर देसाई कुम्हार व रामनारायण प्रजापति को हिरासत में लिया। पूछताछ में दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया।
BNS की धाराओं में केस, डंडा बरामद
दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 238 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल किया गया डंडा भी बरामद कर लिया है। फिलहाल, पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है