
जानकारी के अनुसार, जियो स्टार के इन्वेस्टिगेटर दीपक कुमार ने कोतवाली बैकुंठपुर में लिखित शिकायत देकर बताया कि, जियो स्टार कंपनी अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार का संचालन करती है। कई टेलीविजन चैनलों, ऑडियो-विजुअल सामग्री के प्रसारण, स्ट्रीमिंग और व्यावसायिक इस्तेमाल के विशेष कॉपीराइट अधिकार रखती है।
शिकायत में आरोप लगाया गया कि, सिटी नेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड बिना वैध लाइसेंस या अनुमति के जियो स्टार के कॉपीराइट चैनलों का IPTV (इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन) के माध्यम से दोबारा प्रसारण कर रही थी।
जांच में मिले इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य
जियो स्टार की ओर से 24 मई 2026 को कराई गई जांच के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य इकट्ठा किए। जांच में पाया गया कि IPTV एप्लिकेशन के जरिए मनोरंजन, खेल, फिल्म और बच्चों से संबंधित कई चैनलों का कथित रूप से अवैध दोबारा प्रसारण किया जा रहा था।
संचालक के खिलाफ केस दर्ज
शुरुआती जांच और शिकायत के आधार पर बैकुंठपुर कोतवाली पुलिस ने सिटी नेट इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक राजीव पंजियारा के खिलाफ बीएनएस की धारा 303 और 314, कॉपीराइट अधिनियम 1957 की धारा 63, 65 और अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया है।
कई शहरों में संचालित है सेवा
बताया जा रहा है कि सिटी नेट इंफ्रा बैकुंठपुर के अलावा अंबिकापुर, सूरजपुर, रायपुर समेत अन्य शहरों में इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराती है। कंपनी IPTV एप के माध्यम से इंटरनेट आधारित टीवी सेवा भी संचालित करती है।
पुलिस कर रही जांच
कोतवाली पुलिस का कहना है कि, मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। शिकायत में लगाए गए आरोपों और तकनीकी साक्ष्यों की विस्तृत जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।