फूड डिपार्टमेंट का छापा : होटलों में हो रहा था घरेलू गैस का उपयोग, 55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर ज्वलनशील तेल जब्त

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। फूड डिपार्टमेंट की टीम ने रायपुर के होटल और ढ़ाबों पर छापेमारी कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने 55 अवैध सिलेंडर और 17 हजार लीटर से अधिक ज्वलनशील तेल जब्त किया। दरअसल होटलों में अवैध तरीके से घरेलु गैस सिलेंडर का इस्तेमाल किया जा रहा था।

जिसके तहत कार्रवाई करते हुए टीम ने यह कार्रवाई की है। खाद्य नियंत्रक भूपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि सिलेंडरों का रख-रखाव और सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गई इस दौरान सभी होटल और ढ़ाबा संचालकों को चेतावनी दी है कि वे नियमों का कड़ाई से पालन करे नही तो उनके खिलाफ बड़ी एक्शन लिया जाएगा।

इन पर हुई कार्रवाई

सबसे पहले खाद्य विभाग की टीम होटल हाईवे इन पहुंची यहां से 4 नग इंडेन कम्पनी के व 12 नग गो गैस कम्पनी के कुल 16 नग घरेलु सिलेडर मिले। सीजी 04 ढाबा से 21 नग एवं तेलीबांधा स्थित अशोका बिरयानी से 18 नग गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।

वही सिलतरा स्थित अतुल रबर प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड से 138 नग गो गैस सिलेण्डर और 17800 लीटर ज्वलनशील तेल (जिसे फर्नेस ऑयल बताया गया) जब्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जाने के कारण सभी संस्थानों से कुल 55 नग गैस सिलेण्डर एवं 17800 लीटर दुर्गध युक्त ज्वलनशील तैलीय पदार्थ को जब्त किया गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई कार्रवाई

रायपुर कलेक्टर डॉ गौरव सिंह को शिकायत मिली थी कि शहर के होटलों और ढ़ाबों में बड़ी मात्रा कॉमर्शियल सिलेंडर की जगह घरेलू सिलेड़र इस्तेमाल किया जा रहा है। जिसके बाद कलेक्टर ने खाद्य विभाग की टीम ने शहर के होटलों और ढाबों पर जांच करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कार्रवाई की गई ।

ये अधिकारी रहे मौजूद

मंगलवार को छापेमार कार्रवाई के दौरान सहायक खाद्य अधिकारी पवित्रा अहिरवार , भारती हर्ष, खाद्य निरीक्षक विवेक मिश्रा, वीणा किरण साहू, श्रद्धा चैहान, शैलेन्द्र एक्का और देवेश देवदास के साथ टीम मौजूद रही।

खाद्य विभाग की अपील

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाद्य प्रतिष्ठानों से यह अपील है कि वे नियम के तहत ही अपने दुकानों का संचालन करे। अगल दुकानों ने घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा है तो उसे बंद कर कॉमर्शियल सिलेंडर का इस्तेमाल करे।

खाद्य नियंत्रक ने कहा कि शहर में लगातार जांच की जाए और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। अगर नियमों का पालन नही करेगी तो कानूनी कार्रवाई के तहत दुकानों को सील भी किया जाएगा।