रायपुर। देश भर में फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी बनकर लाखों रूपये की ठगी करने वाले जामताड़ा गिरोह के चार अंतरराज्यीय ठग को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपित खुद को अलग-अलग एप्स/कम्पनियों का कस्टमर केयर अधिकारी होना बताते थे। वहीं आरोपित ने थाना धरसींवा निवासी प्रार्थी प्रवीण कुमार वर्मा से कुल 7 लाख 52 हजार 665 रूपये की ठगी की है। ये सभी आरोपित मूल रूप से देवघर एवं रांची (झारखण्ड) के निवासी हैं।
गौरतलब है कि झारखण्ड के गिरीडीह, देवघर, धनबाद एवं जामताड़ा एरिया पूरे देशभर में है साइबर क्राइम करने के नाम से प्रसिद्ध है। आरोपितों के पास से घटना से संबंधित 05 नग मोबाइल फोन एवं 19,000/- रूपये नगदी रकम जब्त किया गया है। फिलहाल आरोपितों से ठगी की अन्य घटनाओं तथा गिरोह के अन्य सदस्यों के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।
दरअसल, प्रार्थी प्रवीण कुमार वर्मा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह शारडा एनर्जी कंपनी सिलतरा मे फिटर का कार्य करता है तथा उसका एक्सिस बैंक में खाता संचालित है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 3 फरवरी 2023 को फोन-पे कस्टमर केयर के नम्बर पर फोन लगाकर बैंक खाता से 1124 रूपये निकालने के संबंध में शिकायत किया गया। जिस पर कस्टमर केयर ने प्रार्थी को अपने वरिष्ठ अधिकारी से बात कराने की बात कहकर अज्ञात मोबाइल नम्बर 725802332 के धारक द्वारा प्रार्थी को काल कर फोन-पे एप खोलने को कहा। वहीं कुछ देर बाद प्रार्थी को उसके एक्सिस बैंक एप को खोलकर खाते में रकम की जानकारी देने एवं ओटीपी बताने को कहा, जिस पर प्रार्थी ने अज्ञात मोबाइल नम्बर के धारक द्वारा बताये अनुसार किया गया एवं प्रार्थी द्वारा अज्ञात मोबाइल नम्बर के धारक को ओटीपी बताया गया।
इसके कुछ देर बाद अज्ञात मोबाइल नम्बर के धारक ने प्रार्थी को रकम वापस आने की बात कही। लेकि 08 फरवरी 2023 को प्रार्थी जब एटीएम से बैलेंस चेक करने गया तो पिन कोड गलत बताने लगा जिसके बाद प्रार्थी अपने एक्सिस बैंक के अकाउंटेट से मिला, जिस पर अकाउंटेंट ने प्रार्थी को बताया कि दिनांक 3 फरवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 के बीच प्रार्थी के खाते से 7,52,665/-रूपये निकाल लिया गया है। इस प्रकार अज्ञात मोबाइल नम्बर के धारक ने स्वयं को फोन-पे कस्टमर केयर का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए प्रार्थी के खाते से 7,52,665/- रूपये का ठगी किया है। जिस पर अज्ञात मोबाइल नम्बर के धारक के खिलाफ थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 84/2023 धारा 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
बता दें ठगी की घटना को गंभीरता से लेते हुए रायपुर पुलिस व एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट ने घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ किया गया। जिन मोबाइल नंबरों से प्रार्थी के मोबाइल नम्बर पर फोन किया गया था, उन मोबाइल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करने के साथ ही जिन खातों में रकम स्थानांतरित किये गये थे, उन खातों के संबंध में भी संबंधित बैंकों से दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की जाकर अज्ञात आरोपित को चिन्हांकित करने के प्रयास किये गए। इसी दौरान मोबाइल नंबरों तथा दस्तावेजों का लगातार विश्लेषण करते हुये घटना में संलिप्त आरोपित भोला कुमार रवानी निवासी देवघर को झारखण्ड के देवघर में लोकेट किया गया। टीम ने देवघर (झारखण्ड) पहुंचकर लगातार कैम्प करते हुए आरोपित की पतासाजी करते हुए आरोपित भोला कुमार रवानी को पकड़ा।
प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी भोला कुमार रवानी से घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उसके द्वारा अपने अन्य साथी जितेन्दर लोहरा, देवनारायण पहान एवं अतुल तिर्की निवासी रांची झारखण्ड के साथ मिलकर उक्त ठगी की घटनाओं को अंजाम देने के अलावा देशभर में स्वयं को फर्जी कस्टमर केयर अधिकारी होना बताकर अलग-अलग लोगों को अपना शिकार बनाते हुए लाखों रूपए की ठगी करना बताया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त अन्य तीन आरोपित जितेन्दर लोहरा, देवनारायण पहान एवं अतुल तिर्की को भी गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना से संबंधित 05 नग मोबाइल फोन, सिम कार्ड, एटीएम कार्ड एवं नगदी रकम 19,000/- जब्त कर आरोपितों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।