छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से एक व्यक्ति 5 लीटर से ज्यादा नहीं रख सकते शराब

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। शराब के शौकिन अब अपने पास 5 लीटर से ज्यादा शराब नहीं रख सकेंगे। राज्य सरकार ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। हालांकि राहत की बात ये है कि ये नियम होली के बाद 1 अप्रैल से लागू किया जायेगा। राज्य सरकार के नये आदेश के मुताबिक सभी प्रकार के शराब को मिलाकर 5 लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। ये नियम पहले की तुलना में काफी ज्यादा सख्त है। 1 अप्रैल से शराब की ये नयी गाईडलाइन प्रभावी होगी।

आबकारी विभाग ने जारी अपने आदेश में कहा है कि राज्य शासन द्वारा किसी भी व्यक्ति के लिए एक समय में छत्तीसगद राज्य में वैध समस्त प्रकार की प्रचलित मदिरा के कुल अधिपत्य सीमा 5 बल्क लीटरह्व की मात्रा विहित करती है। ये अधिसूचना 1,04, 2021 से प्रभावशील होगी।

हालांकि इससे पहले भी प्रदेश में एक व्यक्ति के लिए एक समय में शराब रखने की अधिकतम सीमा 5 लीटर ही थी। लेकिन इसमें राहत की बात ये थी कि देशी शराब 4 बोतल, विदेशी शराब 6 बोतल, बीयर 6 बोतल की सीमा थी। जिसकी वजह से पकड़े जाने के बाद भी कोर्ट में अलग-अलग कैटेगरी की वजह से कई लोगों को राहत मिल जाती थी। लेकिन अब ये तय किया है कि किसी भी तरह की वाईन चाहे वो देशी, विदेशी या फिर बीयर ही क्यों ना हो वो 5 लीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है।

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