तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के रवैया से परेशान होकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे भाजपा अनुसूजित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दैनिक राम मंडावी

दैनिक राम मंडावी जिला उपाध्यक्ष जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)
दैनिक राम मंडावी जिला उपाध्यक्ष जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

पूरन मेश्राम/मैनपुर। जिला भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष दैनिक राम मंडावी ने 30 अगस्त को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर को ज्ञापन देकर प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि आदिवासी मूलनिवासी समाज आज भी शोषित पीड़ित वंचित होने के साथ ही विभागीय अधिकारी कर्मचारी से परेशान हो रहे हैं।

Chhattisgarh Crimes

पीड़ित किसान के समस्या पर समाधान 4 दिवस के अंतर्गत तहसीलदार मैनपुर एवं हल्का पटवारी द्वारा नहीं किए जाने पर मुझे मजबूरी में कलेक्टर कार्यालय का घेराव क्षेत्र के सैकड़ो पीड़ित किसानों के द्वारा किया जाना है। जिसका विधिवत सूचनार्थ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर के द्वारा कलेक्टर गरियाबंद को संप्रेषित कर दिया गया है। जानकारी में आगे श्री मंडावी ने बताया कि हेमलाल नागेश पिता मंगन सिंह जाति गोंड़ के नाम राजस्व अभिलेख खाता में छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 110 के तहत एसडीएम के आदेश के बाद भी कार्यवाही नहीं किया जा रहा है। राजस्व मामला क्रमांक 2024 0522 18 000 17/अ -23वर्ष 2023-24 ग्राम मैनपुर कला पटवारी हल्का नंबर 4 राजस्व निरीक्षक मंडल तहसील मैनपुर हेमलाल नागेश पिता मंगन सिंह नागेश जाति गोंड़ विरुद्ध त्रिवेणी राम यादव पिता द्वारिका प्रसाद अन्य 8 विरुद्ध पारित निर्णय आदेश दिनांक 29/7/2024 के तहत मूल आदिवासी भू-स्वामी मंगन सिंह पिता गाडा़राय के वारिसान हेमलाल नागेश पिता मंगन सिंह आदिवासी के नाम राजस्व अभिलेख में नामांतरण दर्ज करने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा आदेश पारित किया गया है।

तहसीलदार के भुँईया आईडी में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मैनपुर के आदेश प्राप्त होने के बाद भी एवं किसान के द्वारा तहसीलदार को दिनांक 14/8/2024 एवं कलेक्टर कार्यालय में दिनांक 20/8/2024 एवं एसडीएम मैनपुर में 28/8/24 को अभिलेख दुरुस्त करने आवेदन प्रस्तुत करने के बाद भी तहसीलदार एवं हल्का पटवारी के द्वारा गरीब अनपढ़ भोले भाले कृषक को प्रताड़ित गुमराह एवं परेशान कर बेवजह घुमाया जा रहा है।आदिवासियो के जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में हेर फेर कर गैर कानूनी तरीकों से बंदर बाट कर आदिवासियो का शोषण किया जा रहा है।इसके अलावा अन्य तीन-चार प्रकरण में आदेश एवं नकल की काफी नहीं देकर तहसीलदार के द्वारा नकल काफी में हस्ताक्षर नहीं करूंगा कहकर एवं नकल प्रभारी के द्वारा महीनो तक घुमाया जा रहा है।

अनावश्यक विलंब करते हुए न्यायालय का कार्य प्रभावित कर रहा है। तहसीलदार,पटवारी एवं नकल प्रभारी के ऊपर उचित कार्यवाही 4 दिवस के अंदर करते हुए कृषक का नामांतरण कार्यवाही किया जावे अन्यथा कार्यालय कलेक्टर गरियाबंद का घेराव सैकड़ो किसानों के साथ में किया जावेगा जिसकी जिम्मेदारी एवं जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।तहसीलदार मैनपुर द्वारा फोन रिसीव नहीं होने के कारण बातचीत नहीं हो पाई वही हल्का पटवारी ने बताया पटवारी आईडी में जैसे ही ऑनलाइन अभिलेख दुरुस्तीकरण के लिए आएगा तुरंत कर दिया जाएगा।