पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया। आरोपियों को 10 मई को कोर्ट में पेश किया गया। जेएमएफसी पेंड्रा रोड कोर्ट ने सबूतों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी को तीन साल की सजा और 1000 रुपए का जुर्माना सुनाया।
मामले की जांच उपनिरीक्षक रामनिवास राठौर ने की। आरोपियों पर धारा 420, 465, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।