GST: कंपनियों को अब किसी भी ट्रांजेक्शन की रसीद पोर्टल पर अपलोड करने के लिए सात दिन का समय

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रायपुर। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दो माह समाप्त होने वाले है और जीएसटी के नियमों में कुछ बदलाव हुए है। ये बदलाव इस महीने एक मई से लागू भी हो गए है, इन बदलावों के बारे में जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। जीएसटी (GST) में हुए नए बदलाव के तहत अब कंपनियों को किसी भी ट्रांजेक्शन की रसीद इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (Invoice Registration Portal) पर अपलोड करने के लिए केवल सात दिनों का समय रहेगा। सात दिनों के बाद कंपनियां रसीद को अपलोड नहीं कर सकती। कंपनियों को इसका पालन करना ही होगा।

रसीद अपलोड नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ

बताया जा रहा है कि जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) ट्रांजेक्शन को लेकर नियमों में बदलाव हुआ है। इस बदलाव के तहत सात दिनों के बाद रसीद पोर्टल में अपलोड नहीं किए जा सकते है और रसीद अपलोड नहीं हुए तो उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। सात दिनों बाद रसीद इनवाइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (आइआरपी) पर अपलोड नहीं की जा सकेगी।

इन व्यावसायों पर लागू होगा नियम

गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी में यह बदलाव उन कंपनियों के लिए जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये या इससे ज्यादा है। अभी ऐसे मामलों में कंपनियों को करंट तारीख पर इलेक्ट्रानिक इनवाइस आइआरपी पर अपलोड करना होता है। इसका मतलब यह है कि इनवाइस कभी भी जेनरेट हुआ हो उससे रिपोर्ट करने की तारीख पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीएसटी नेटवर्क का यह कहना है कि समय पर अनुपालन सुनिश्चित तय करने के लिए टर्नओवर के दायरे में आने वाले करदाताओं को रिपोर्टिंग की तारीख पर सात दिन से ज्यादा पुराने इनवाइस रिपोर्ट करने की सुविधा नहीं मिलेगी।

ट्रस्टों की चालाकी भी नहीं आएगी काम

आयकर के भी कुछ नियमों में बदलाव हुआ है। इसके तहत अब बड़े-बड़े पूंजीपतियों व आम करदाताओं के साथ ही धार्मिक, पारमार्थिक व सामाजिक संस्थाओं पर भी आयकर की नजर रहेगी। आयकर विभाग अब सामाजिक कार्य करने वाले ट्रस्टों की आमदनी पर भी कड़ी नजर रखेगी। कर विशेषज्ञ व आयकर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष चेतन तारवानी ने बताया कि एक अप्रैल से आयकर विभाग के द्वारा धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लिए नया रिटर्न और आडिट फार्म जारी किया गया है। पहले जो ट्रस्ट व संस्थाएं दो पेज की आडिट रिपोर्ट दाखिल करती थी, वह अब 20 पेज की आडिट रिपोर्ट दाखिल करेंगे।