रायपुर। दशहरा पर्व में रावण पुतला दहन के संबंध में निर्देश जारी कर दिया गया है। पुतला दहन खुले स्थान पर किया जावे। पुतला दहन कार्यक्रम में समिति के मुख्य पदाधिकारी सहित स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगें। पुतला दहन के दौरान आयोजक एक रजिस्टर संधारित करेंगे एवं पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज किया जायेगा ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कांन्टेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके। प्रत्येक समिति / आयोजक समय पूर्व सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम से यह जानकारी देवें कि कोविड-19 कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सीमित रूप से किया जायेगा।
पुतला दहन में कहीं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, भंडारा, पंडाल लगाने की अनुमति नहीं होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल / फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जावे। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र डीजे धुमाल, बैंड पार्टी बजाने की अनुमति नहीं होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी। समिति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रिनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति / आयोजकों की होगी।
कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्नि शमन की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्यतः किया जाना होगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जावे। किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह सुनिश्चित किया जावे। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जावे। आयोजन के दौरान एनजीटी व शासन के द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के लिये निर्धारित मानकों, कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना होगा, नियमों के उल्लंघन करने पर समिति / आयोजक जिम्मेदार होंगे। कंटेनमेंट जोन में पुतला दहन की अनुमति नहीं होगी। यदि पुतला दहन कार्यक्रम के अनुमति के पश्चात् उपरोक्त क्षेत्र कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित हो जाता है तो तत्काल कार्यक्रम निरस्त माना जायेगा एवं कंटेनमेंट जोन के समस्त निर्देशो का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। WRS मैदान में हर साल 101 फीट के रावण के पुतले का दहन किया जाता रहा है, लेकिन इस बार 51 फीट का ही पुतला बनाया जा रहा है।
आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी / संबंधित जोन कार्यालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त वालेंटियर रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे। यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशों के अधीन होगी। उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन करने की दशा में इसकी समस्त जबाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। इन सभी शर्तों के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, रायपुर द्वारा समय समय पर जारी निर्देश / आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तों के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश रायपुर कलेक्टर की तरफ से जारी किया गया है।