हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 48 साल बाद मिलेगा न्याय: गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को जमीन देने के आदेश

Chhattisgarh Crimes

बिलासपुर। गंगरेल जलाशय के विस्थापितों को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है, हाईकोर्ट ने गंगरेल बांध संघर्ष समिति के भूमिहीन सदस्यों को जमीन देने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने इसकी पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार को 3 महीने का समय दिया है। जस्टिस एम.एम.श्रीवास्तव की सिंगल बेंच ने ये आदेश जारी किया है।

बता दें कि 1972 में गंगरेल बांध के निर्माण के लिए ग्रामीणों की जमीनों का अधिग्रहण हुआ था, इस दौरान करीब 50 गांव प्रभावित हुए थे, तत्तकालीन केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार ने ये घोषणा की थी कि ग्रामीणों को उचित मुआवजा दिया जाएगा लेकिन उसके बाद से अब तक ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल सका था। जिसे लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। फिलहाल कोर्ट के इस फैसले से करीब 900 से अधिक सदस्यों को लाभ मिलेगा।