रेप का झूठा आरोप लगाया तो हो सकती है 7 साल की सजा

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। अगर किसी युवती ने रेप का झूठा आरोप लगाया तो ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा हो सकती है। जी हां ऐसा ही एक मामला दिल्ली के खजूरी खास से आया है जब युवती द्वारा एक ही परिवार के चार सदस्यों पर 2014 में रेप और आपराधिक धमकी का झूठा आरोप लगाया था। सात साल तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने पाया कि युवती ने दुष्कर्म की झूठी कहानी गढ़ी थी और इसी को लेकर युवती के खिलाफ संबंधित कई धाराओं में केस दर्ज करने के आदेश दिए गए है। अपराध सिद्ध होने पर युवती को अधिकतम सात साल तक की जेल हो सकती है।

दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत में याचिका दाखिल कर कहा कि गलतफहमी की वजह से यह सबकुछ हुआ। लेकिन, अदालत ने युवती की दलील को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि कानून का दुरुपयोग किया गया है। एक परिवार ने लंबे समय तक बेकसूर होते हुए भी अदालत के चक्कर लगाए हैं।

अदालत ने यह भी कहा कि प्रथमदृष्टया युवती के खिलाफ झूठी गवाही देने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने के पर्याप्त सबूत हैं। ऐसे में उसे बतौर आरोपी समन कर तलब करना न्यायसंगत है। इस मामले में सत्र अदालत के निर्देश पर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

पुलिस द्वारा यह मामला झूठा कानूनी मुकदमा दर्ज करा दूसरे पक्षकार को सामाजिक व मानसिक चोट पहुंचाने के तहत दर्ज किया गया है। वहीं इस अपराध के साबित होने की स्थिति में झूठा मुकदमा दर्ज कराने वाली युवती को अधिकतम सात साल की जेल व जुमार्ने की सजा का प्रावधान है।