कंटेनर से करीब डेढ़ करोड़ की अवैध लकड़ी जब्त, 6 आरोपियों पर मामला दर्ज

Chhattisgarh Crimes

सरायपाली। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कंटेनर से करीब डेढ़ करोड़ की अवैध लकड़ी तस्करी करते 6 लोगों पर अपराध कायम किया है, जिसमे एक आरोपी सरायपाली का स्थानीय निवासी है.

पुलिस ने बताया कि कंटेनर ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 में अवैध रूप से लकड़ी की तस्करी किये जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिसकी तस्दीक पर पुलिस की टीम ने सरायपाली NH 53 चौधरी ढाबा के पास नाकाबंदी किया.

इस दौरान पुलिस को मुखबिर के बताये अनुसार ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 आते दिखा जिसे पुलिस ने रोककर पूछताछ करना आरम्भ किया.

पुलिस ने चालक का भगवान सिंह त्यागी पिता छोटेलाल त्यागी, परिचालक मनसुख पिता चोबसिंग तथा एक अन्य व्यक्ति ओमप्रकाश पिता मेवाराम कुशवाहा निवासी धौलपुर (राजस्थान) का होना बताया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने गाड़ी मे लोड माल के संबंध में पुछताछ करने पर गाड़ी मे चावल लोड कर अंकित ट्रेडर्स गुढियारी रायपुर ले जाना बताये एवं चावल के संबंधित दस्तावेज दिखाये.

इसके बाद जब पुलिस ने गाड़ी को खोलकर चेक किया तो गाड़ी में चावल के जगह लकड़ी लोड होना पाया गया, जिसके संबंध में आरोपी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए.

आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अन्य ट्रक को कृष्णा पैलेस होटल सरायपाली के पीछे वाले हिस्से में लोड होकर खड़ी है, जिसके बाद पुलिस मौके से ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 5063 तथा तीनो व्यक्तियो के साथ कृष्णा पैलेस होटल भंवरपुर रोड सरायपाली पहुंचकर चेक करने पहुंची.

जहाँ होटल के पीछे वाले हिस्से में एक ट्रक क्रमांक RJ 11 GB 8698 खड़ी मिली, जिसमे ट्रक चालक से नाम पुछने पर अपना नाम शिवसिंह तथा परिचालक ने नाम रामप्रकाश कुशवाहा बताया. इसके साथ ही इन आरोपियों ने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की तथा गाड़ी में लदे सामान के संबंध में पुछने पर चावल लोड होना बताया एवं बालाजी राईस ट्रेडर्स रायपुर ले जाने के संबंध में दस्तावेज दिखाया.

जबकि पुलिस ने जब ट्रक को खोलकर देखा तो उसमें भी चावल के जगह लकड़ी होना पाया गया. इस सम्बन्ध में जब पुलिस ने विस्तृत पुछताछ हेतु दोनो ट्रको चालको, परिचालको को थाना लाया तो पुछताछ में उन्होने ट्रक में सरायपाली के अविनाश उर्फ सन्नी चावला के द्वारा खैर लकड़ी लोड करवाना बताया तथा लकडी के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं किया.

पुलिस ने बताया कि आरोपियो द्वारा गलत दस्तावेज के सहारे अवैध रूप से इमारती लकड़ी को चोरी कर परिवहन करने का कृत्य करना प्रतीत होता है जो धारा 379, 468, 471 भादवि, भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 42 का अपराध आकृष्ट होना पाया गया है. जिसके तहत आरोपियो के विरूद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है.

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