मनरेगा कार्य मशीन से कराने के मामले में कलेक्टर ने दिए संबंधितों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

Chhattisgarh Crimes

बीजापुर। जनपद पंचायत बीजापुर की ग्राम पंचायत मुसालूर के ग्राम नुकनपाल में महात्मा गांधी नरेगा एवम डीएमएफ के अभिसरण से वित्तीय वर्ष 2020-21 में 19 लाख 99 हजार की लागत से नवीन तालाब निर्माण कार्य स्वीकृत किये गए थे। निरीक्षण में पाया गया कि महात्मा गांधी नरेगा के नियमों के विपरीत कार्य को मशीन से कराया गया है।

कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने प्रथम दृष्टा मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्य को तत्काल निरश्त कर दिया है। संबंधितों के खिलाफ कड़ीं कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए है। जिसके फलस्वरूप मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत पोषण चंद्राकर ने संबंधितों पर एफ.आई.आर. कर कार्य पर व्यय राशि की वसूली की कार्यवाही करने जनपद सीईओ पर पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं।

क्या कहता है अधिनियम

1- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अध्याय 3 के धारा 3.3 में योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। साथ ही मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों का उपयोग प्रतिबंधित है।
2. मनरेगा के उपबंधों का अनुपालन न किये जाने को महात्मा गांधी नरेगा के अनुसार अपराध माना जायेगा और ऐसी दशा में इस अधिनियम की धारा 25 के उपबंध लागू होंगे।