कलेक्टरों को निर्देश, मुख्यमंत्री सहायता कोष से राशि का स्वविवेक से कर सकते हैं उपयोग

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर मुख्यमंत्री सहायता कोष से कोरोना संकमण की रोकथाम हेतु दी जाने वाली राशि का स्वविवेक से उपयोग करने की सभी जिला कलेक्टरों को अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री सचिवालय से सभी कलेक्टरों को इस संबंध में पत्र प्रेषित कर दिशानिर्देश दिए गए हैं।

पत्र में उल्लेखित है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की शासकीय अधोसंरचना को विकसित करने हेतु जीवनदीप समितियों के माध्यम से मुख्यमंत्री सहायता कोष से आबंटित राशि के उपयोग की अनुमति दी गई है। प्रदेश में वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जीवनदीप समितियों के माध्यम से आबंटित राशि के उपयोग की दी गई अनुमति में शिथिलता प्रदान करते हुए कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु जिला कलेक्टर्स को उनके द्वारा अपने स्वविवेक से मुख्यमंत्री सहायता कोष द्वारा आबंटित राशि के उपयोग की अनुमति दी जाती है।