
जिला आबकारी अधिकारी डिगेश कुमार देवांगन के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर तस्कर हरेंद्र महावीर को पकड़ा गया। आरोपी ओडिशा से अवैध शराब लाकर बेच रहा था। जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2) और 36 के तहत अपराध है।
उड़ीसा सीमा से लगे कोंडागांव जिले में शराब तस्करी एक बड़ी समस्या बन गई है। उड़ीसा में विदेशी शराब के कम दाम के कारण तस्कर वहां से शराब लाकर अवैध रूप से बेच रहे हैं। इससे छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा है।
कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक सुरेश कुमार, आरक्षक कैलाश प्रसाद पाण्डे, धनीराम कुलदीप, अशोक कुमार मण्डावी और वाहन चालक शामिल थे। आबकारी विभाग ने अवैध शराब की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर 077862-42481 जारी किया है। यह नंबर 24 घंटे कार्यरत रहेगा और सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।