शराब घोटाला केस; अनवर ढेबर की जमानत याचिका खारिज

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। शराब घोटाले मामले में न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद अनवर ढ़ेबर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आबकारी घोटाले में शनिवार (4 अप्रैल) को रायपुर की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं एक और सुनवाई में पूर्व IAS अनिल टुटेजा को भी राहत नहीं मिली, उन्हें 2 दिन की ED रिमांड पर भेजा गया है।

शुक्रवार को ED ने अनवर ढेबर की 116.16 करोड़ की 115 संपत्तियां भी अटैच की थी। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनवर ढेबर, अरविंद सिंह और अरुणपति त्रिपाठी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया था। 16 मई तक तीनों आरोपी जेल में रहेंगे।

जमानत के लिए अनवर ढेबर ने याचिका लगाई थी जिसकी सुनवाई के लिए 4 मई का दिन तय किया गया था। आज दोनों पक्षों के बीच लंबी बहस के बाद कोर्ट ने अनवर ढे़बर की याचिका खारिज कर दी।

शराब घोटाले पर EOW और ED जांच कर रही है

EOW और ED दोनों की एजेंसी शराब घोटाले मामले में जांच कर रही है। ED ने आबकारी मामले में रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वहीं EOW की टीम भी लगातार आबकारी मामले में शराब करोबारियों और घोटाले से से संबंधित लोगों को समंस जारी कर दफ्तर तलब कर रही है।

ढेबर समेत 7 आरोपियों की 205 करोड़ की 179 संपत्तियां कुर्क

प्रदेश में 2000 करोड़ के आबकारी घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। एजेंसी ने कारोबारी अनवर ढेबर, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा, आबकारी के पूर्व अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी, नवीन केडिया, आशीष सौरभ केडिया समेत अन्य आरोपियों की 205 करोड़ की संपत्तियां अटैच (कुर्क) की हैं।