नई दिल्ली। इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ यूनीक अल्फान्यूमेरिक नंबर की जानकारी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने 16 मार्च को इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने बैंक से 18 मार्च तक बॉन्ड नंबर की जानकारी नहीं दिए जाने पर जवाब मांगा था।
CJI डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने SBI को कड़ी फटकार लगाई। CJI ने SBI के वकील हरीश साल्वे से कहा- हमने कहा था कि सारी डिटेल्स सामने लाइए। इसमें बॉन्ड नंबर्स की भी बात थी। इन जानकारियों का खुलासा करने में SBI सिलेक्टिव ना रहे। हमारे आदेशों का इंतजार ना करें।
CJI ने कहा- SBI चाहती है कि हम उसे बताएं कि किन जानकारियों का खुलासा करना है और वो जानकारी दे देंगे। SBI के रवैये से तो यही लग रहा है। ये उचित नहीं है। कोर्ट ने SBI से कहा कि आप एक एफिडेविट भी दाखिल कीजिए कि आपने कोई जानकारी छिपाई नहीं है।
बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल, खरीदी की तारीख, खरीदार का नाम, कैटेगरी की जानकारी देने का निर्देश दिया था। हालांकि, SBI ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने वालों और कैश कराने वालों की जानकारी दी थी। डेटा में इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। यूनीक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स से इसका पता चलेगा।