रायपुर। सातवें वेतनमान के एरियर्स के ऐलान के बाद अब अधिसूचना भी जारी हो गयी है। वित्त विभाग ने कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 एक अंतर्गत बकाया वेतन भुगतान के निर्देश जारी कर दिया है। वित्त विभाग की तरफ से सभी कलेक्टर, कमिश्नर, विभागध्यक्ष और राजस्व मंडल को भेजे आदेश में भुगतान का निर्देश जारी किया गया है।
आदेश में वित्त विभाग ने कहा है कि 1 जुलाई 2017 द्वारा कार्यभारित से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 1 जनवरी 2016 से छत्तीसगढ़ कार्यभारित तथा अक्स्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 लागू किया है तथा दिनांक 1.7.2017 से नियमित भुगतान किया जाकर 1 जनवरी 2916 से 30 जून 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है।
राज्य सरकार ने 1.1.2016 से 31.3.2016 तक की पहली किश्त की राशि का 344 करोड़ का भुगतान 8.8.2018 को और 1.4.2016 से 30.62016 तक की दूसरी किश्त की राशि 356 करोड़ का भुगतान 4.10.2019 को कर दिया था। पहली और दूसरी किश्त के बाद अब तीसरी किश्त के भुगतान का आदेश जारी किया गया है। तीसरी किश्त से पहले 1.81 लाख कर्मचारियों को 700 करोड़ से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है।