रायपुर। छत्तीसगढ़ में नर्सिंग होम एक्ट के तहत पंजीकृत सभी अस्पतालों और लैब को रैपिड एंटीजन किट द्वारा कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच करने अनुमति प्रदान की गई है. सभी इच्छुक नर्सिंग होम और प्राइवेट लैब संबंधित जिलाधीश कार्यालय और मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा जांच का यह कार्य आरंभ कर सकते हैं. स्वास्थ्य विभाग ने इसका आदेश जारी कर दिया है.
बता दें कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण अस्पतालों में भीड़ बढ़ गई है. इसके साथ ही लोगों को रिपोर्ट देरी से मिलने की समस्या भी सामने आई थी. अब सभी अस्पतालों और लैंब में रैपिड एंटीजन टेस्ट होने से लोगों संक्रमण से उबरने में मदद मिलेगी.