रायपुर। रायपुर में बिना पेनाल्टी के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तारीख बढ़ गयी है। 15 अप्रैल तक टैक्स जमा किये जा सकेंगे। मेयर एजाज ढेबर ने इसके लिए नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को पत्र लिखकर रियायत देने की बात कही थी। जिसके बाद मंत्री ने 15 अप्रैल तक विशेष छूट देने के निर्देश दिये है।
रायपुर नगर निगम ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा दे रहा है। 31 मार्च को रिकॉर्ड वसूली दर्ज की गयी थी और अब 15 अप्रैल तक इसमें बढ़ोतरी देखी जा सकती है। निगम की वेबसाइट और ‘मोर रायपुर’ ऐप में ऑनलाइन टैक्स जमा किया जा सकता है। इसके अलावा क्यूआर कोड, डेबिट-क्रेडिट कार्ड से भी भुगतान किया जा सकता है। इसमें करदाता को पेमेंट की रसीद भी ऑनलाइन मिल रही है। वेबसाइट में लॉग इन करके या एप में सम्पत्ति मालिक,वार्ड क्रमांक, मोहल्ला-कॉलोनी का नाम, मकान नंबर और मोबाइल नंबर समेत यूनिक आईडी से अपनी सम्पत्ति की जानकारी लेकर टैक्स जमा कर सकते है।
डिजिटल नंबर प्लेट में लगे क्यूआर से भी भुगतान
शहर में नगर निगम ने वार्डों में डिजिटल नंबर प्लेट भी लगाया है। इसमें छपे क्यूआर कोड में मकान संबंधी पूरी जानकारी पहले ही अपलोड होती है। ऐसे में क्यूआर कोड से स्कैन कर प्रापर्टी टैक्स जमा किया जा सकता है। हांलाकि अब तक शत प्रतिशत मकानों और भवनों में क्यूआर कोड की प्रक्रिया पूरा नहीं हो पायी है लेकिन जिन घरों में डिजिटल नंबर प्लेट लगे हैं। वहां क्यूआर स्कैन करने को बाद अपना नाम,एड्रैसवेरिफिकेशन कर टैक्स का भुगतान किया जा सकता है।
निगम आयुक्त मयंक चतुर्वेदी ने रायपुर नगर पालिक निगम के सभी जोन कमिश्नरों, समस्त सहायक राजस्व अधिकारियों, राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों, मोहरिर्रो सहित सम्पूर्ण राजस्व विभाग अमले को छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन और विकास विभाग के निर्देश का पालन सुनिश्चित करते हुए रायपुर नगर पालिक निगम के सभी बड़े बकायादारों से पूरी बकाया राशि की नियमानुसार सख्ती से वसूली करने नगर निगम के सभी 10 जोन और 70 वार्डों में नगर निगम के हित में सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखकर अभियान तेज करने के निर्देश दिये हैं।