ऑनलाइन डिलीवरी की छूट वापस, नहीं मांगा सकेंगे अमेजॉन और Flipkart से सामान

Chhattisgarh Crimes

दुर्ग । ऑनलाइन डिलीवरी की छूट वापस ले ली गई है। कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला दुर्ग से आदेश जारी किया गया है। लॉकडाउन अवधि के दौरान सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजॉन तथा फिलपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा। आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है।

जारी आदेश अनुसार दुर्ग जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को दिनांक 05.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक कटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कंडिका 4 में वाक्यांश आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 04.00 बजे तक दी जाती है, को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 4-ए अंतःस्थापित की जाती है :

4 ए उपरोक्त अवधि के दौरान आवश्यक वस्तुओं / माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग / अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है, इसी प्रकार उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये आदेश की कडिका 5 में वाक्यांश स्थानीय ऑनलाईन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है को विलोपित करते हुए निम्नानुसार नवीन कंडिका 5-ए अंतःस्थापित की जाती है । उपरोक्त अवधि के दौरान सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजॉन तथा फिलपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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