राजातालाब नई बस्ती में पुलिस ने मारा छापा, 10 लाख का हुक्का सामग्री जब्त

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। पुलिस ने आज हुक्का से संबंधित दूसरी बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है. थाना सिविल लाईन की टीम को सूचना मिली थी, कि थाना सिविल लाईन क्षेत्रांतर्गत राजातालाब नई बस्ती में एक व्यक्ति अपने मकान के पास हुक्का पिलाने के साथ ही हुक्का से संबंधित सामग्रियों की बिक्री भी कर रहा है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर तारकेश्वर पटेल एवं नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन वीरेन्द्र चतुर्वेदी द्वारा थाना प्रभारी सिविल लाईन सत्य प्रकाश तिवारी को आरोपी को हुक्का पिलाते व सामग्रियों के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया।

जिस पर थाना प्रभारी सिविल लाईन के नेतृत्व में थाना सिविल लाईन पुलिस की टीम द्वारा मुखबीर द्वारा बताये उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति लोगों को हुक्का पिलाने की तैयारी कर रहा है जिस पर पुलिस टीम द्वारा अपना पाईंटर भेजकर हुक्का से संबंधित सामग्री का टेस्ट पर्चेस भी कराया गया, टेस्ट पर्चेस के दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा हुक्का से संबंधित सामग्री की बिक्री करना पाया गया।

जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा व्यक्ति को पकड़कर पूछताछ करने पर व्यक्ति ने अपना नाम सुहेल एहसान उर्फ बाॅबी निवासी नई बस्ती राजातालाब सिविल लाईन का होना बताया। कड़ाई से पूछताछ करने पर सुहेल एहसान उर्फ बाॅबी द्वारा अपने मकान में हुक्का से संबंधित सामग्रियों को रखना बताया गया, जिस पर मकान में जाकर रेड कार्यवाही करने पर मकान के कमरे में लाखों रूपये कीमत की हुक्का से संबंधित सामग्रियों का भण्डारण होना पाया गया।

पूछताछ में आरोपी द्वारा मांग के आधार पर हुक्का बार में एवं लोगों को सामग्रियों की बिक्री करने के साथ ही लोगों को हुक्का पिलाना बताया गया। जिस पर आरोपी सुहेल एहसान उर्फ बाॅबी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से विभिन्न प्रकार के हुक्का पोर्ट, चिलम पाईप, निकोटिन युक्त विभिन्न हुक्का फ्लेवर्स तथा अन्य सामग्री कीमती लगभग 10,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपी सुहेल एहसान उर्फ बाॅबी के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में धारा 4/21, 6/24 सिगरेट व तम्बाकू उत्पाद विमापन का प्रतिषेध व व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद का वितरण विनियमन कोटपा अधिनियम 2003 के तहत् कार्यवाही करने के साथ ही आरोपी के विरूद्ध पृथक से प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत् भी कार्यवाही किया गया।