गणेश चतुर्थी पर पुलिस सख्त, 10 बजे के बाद बजाया डीजे तो होगी कार्रवाई

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन द्वारा गणेश उत्सव को लेकर अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तेज आवाज में डीजे, धुमाल बजाने पर प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगी। राजधानी रायपुर में रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक डीजे-धुमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दिन में भी इनकी आवाज 65 डेसीबल से ज्यादा नहीं होगी। वहीं डीजे-धुमाल के लिए आयोजक को प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। अनुमति नहीं होने पर आयोजनकर्ता और आपरेटर दोनों पर केस दर्ज किया जाएगा। इसकी निगरानी पुलिस, प्रशासन के साथ पर्यावरण का अमला करेगा।

गणेश उत्सव के मद्देनजर गुरुवार शाम रेड क्रास भवन में गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों, डीजे, धुमाल के संचालकों की बैठक बुलाई गई थी। इसमें शहर के 50 से ज्यादा डीजे, धुमाल संचालक और उससे जुड़े लोग शामिल हुए है। बैठक में एनआर साहू अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रायपुर, एएसपी अभिषेक माहेश्वरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रोटोकाल पितांबर पटेल, डीएसपी जिला विशेष शाखा सत्यप्रकाश तिवारी, गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारीगण व सदस्य के साथ डीजे, धुमाल संचालक उपस्थित रहे।

आम रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार नहीं लगाने के निर्देश

बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गणेशोत्सव समितियों के पदाधिकारियों को आम रोड में पूजा पंडाल व स्वागत द्वार न लगाने, वाहनों की समुचित पार्किंग व्यवस्था उपलब्ध कराने एवं अत्यंत तीव्र स्वर में लाउडस्पीकर न बजाने के निर्देश देने के साथ-साथ डीजे, धुमाल संचालकों को निर्धारित ध्वनि सीमा में बजाने के साथ ही रात 10 बजे के बाद नहीं बजाने के निर्देश दिए गए।

एक अक्टूबर तक करें मूर्तियों का विसर्जन

बैठक में समस्त गणेश समितियों को एक अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से सभी प्रकार के गणेश मूर्तियों को विसर्जन करने के लिए निर्देशित किया गया। इसमें सभी गणेशोत्सव समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों व डीजे, धुमाल संचालकों द्वारा अपनी पूर्ण सहमति दी गई। इसके साथ ही राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के आदेशानुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का मानक के अनुरूप कम तीव्रता के ध्वनि उपयोग करने के लिए सहमति दी गई है।