
महासमुंद. कलेक्टर महासमुन्द प्रभात मलिक के निर्देशानुसार अवैध शराब बनाने और बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही के तारतम्य में दिनांक 30/12/2023 को आबकारी वृत्त सरायपाली के प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज के द्वारा ग्राम- मोहगाँव थाना- बलौदा में मुखबिर से सूचना के आधार पर आरोपी पदम लोचन भोई ,पिता- शंकर लाल भोई, उम्र -34 वर्ष के मकान मे दबिश देकर मौके पर तलाशी लेने पर एक ट्यूब में 40 लीटर और 2 प्लास्टिक पालीथीन मे 10 लीटर कुल 50 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब जप्त कर धारा 34(2),59(क) आब.एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर उक्त आरोपी को रिमांड पर जेल दाख़िल किया गया।
एक अन्य कार्यवाही में ग्राम -चकरदा , थाना सरायपाली के आरोपी बसंत पटेल, पिता- रामसाय पटेल, उम्र -43 वर्ष के कब्जे से 3•5 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब और 300 किलो ग्राम शराब बनाने योग्य किण्वित अवस्था में महुआ लहान जप्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34(1)(क)(च) के तहत अपराध दर्ज किया गया ।