रायपुर और बिरगांव की सीमाएं सील करने के निर्देश, 22 जुलाई से घर से बाहर निकलें तो साथ रखें पहचान पत्र

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए रायपुर कलेक्टर ने रायपुर और बिरगांव नगर निगम में सीमाओं को सील करने का निर्देश जारी किया है। जिसकी अवधि 22 जुलाई से 28 जुलाई रात 12 बजे तक होगी। इस दौरान शहर के सभी शासकीय, अर्ध शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी तरह से बंद होंगे। बस, आटो, रिक्शा, ई-रिक्शा सहित सभी तरह के परिवहन पर भी रोक लगाई गई है।
जिला प्रशासन ने उद्योग इकाइयों फैक्ट्रियों को कुछ शर्तों पर खुले रखने की अनुमति दी है, वहीं रजिस्ट्री आफिस, बैंक, पेट्रोल पंप, एलपीजी सिलेंडर, सीएनजी जैसी अति आवश्यक सेवा को लॉकडाउन से बाहर रखा गया है।

हालांकि रजिस्ट्री आफिस और बैंक में केवल ई-पास और लिमिटेड लोगों को ही एंट्री देनी होगी। कोरोना संक्रमण रोकने जारी किए गए इस आदेश में यह भी कहा गया है कि रायपुर और बिरगांव नगर निगम के लोगों को घर से बाहर निकलना प्रतिबंधित किया गया है। अति आवश्यक कार्य होने पर ही वे बाहर निकल सकते हैं लेकिन इस दौरान उन्हें अपना पहचान पत्र रखना होगा।
बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या को देखते हुए रायपुर और बिरगांव में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है।