दुष्कर्म के झूठे केस में फंसा कर युवक का जीवन तबाह किया, अब लड़की चुकाएगी 15 लाख रुपए मुआवजा

Chhattisgarh Crimes

चेन्नई। चेन्नई की एक अदालत ने दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसाएं गए एक व्यक्ति को मुआवजे के रूप में 15 लाख रुपये देने का आदेश दिया है।

मुआवजे पाने वाले व्यक्ति को कॉलेज के दिनों में दुष्कर्म के एक आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उसे सात साल से अधिक समय तक मुकदमे का सामना करना पड़ा। यह मुआवजा राशि कथित पीड़िता व उसके परिजनों को चुकाना होगी।

संतोष नाम के इस व्यक्ति के केस में यह बात निकलकर सामने आई कि जिस लड़की ने उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था उसकी बच्ची का डीएनए संतोष से मेल नहीं खाया। इसके बाद संतोष ने झूठा आरोप लगाने वाली लड़की के खिलाफ मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया। संतोष ने कहा कि झूठे दुष्कर्म के आरोप ने उसके करियर और जीवन को बर्बाद कर दिया। आंशिक रूप से उसकी याचिका को अनुमति देते हुए, चेन्नई की एक अदालत ने आरोप लगाने वाली लड़की और उसके माता-पिता को निर्देश दिया कि वे संतोष को 15 लाख रुपये का मुआवजा अदा करें।

संतोष ने लड़की, उसके माता-पिता और मामले की जांच करने वाले सचिवालय कॉलोनी थाने के पुलिस निरीक्षक से हर्जाने के रूप में 30 लाख रुपये की मांग की थी। संतोष के वकील ए सिराजुद्दीन ने कहा कि उनके मुवक्किल का परिवार और महिला का परिवार पड़ोसी थे। वे एक ही समुदाय के थे।

दोनों परिवारों के बीच इस बात को लेकर सहमित बनी हुई थी कि संतोष महिला से शादी करेगा। हालांकि आगे चलकर दोनों परिवारों के बीच संपत्ति विवाद हो गया। इसके बाद संतोष और उनका परिवार चेन्नई में ही दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया। संतोष ने शादी करने से इनकार कर दिया तो लड़की के परिजनों ने उस पर दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। उसे गिरफ्तार किया गया और 95 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 12 फरवरी, 2010 को वह जमानत पर जेल से बाहर आया।