सुप्रीम कोर्ट ने दी बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति, लेकिन ये होगी शर्त

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति दे दी है। लेकिन कोर्ट ने शर्तों के तहत रजिस्ट्रेशन की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस-4 डीजल वाहनों का जरूरी सेवाओं में इस्तेमाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। नगर निगमों और दिल्ली पुलिस को सार्वजनिक और जरूरी कार्यों के लिए इनके इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।

मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एसए बोबड़े की अगुआई वाली बेंच ने कहा है कि 1 अप्रैल से पहले खरीदे गए बीएस 4 डीजल वाहनों का इस्तेमाल आवश्यक सार्वजनिक क्षेत्रों में किए जाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा। वहीं, 1 अप्रैल के बाद खरीदे गए बीएस-6 वाहनों का रजिस्ट्रेशन बीएस-4 मानकों के आधार पर होगा।

बेंच ने सभी शर्तों और नियमों का पालन करने पर सीएनजी वाहनों के रजिस्ट्रेशन की भी अनुमति दे दी। बता दें कि इससे पहले मार्च में फेडरेशन आॅफ आॅटोमोबाइल डीलर्स असोशिएशन ने बीएस-4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए एक महीने की और मोहलत मांगी थी।