आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 58 फीसदी रिजर्वेशन पर भर्ती के दिए आदेश

Chhattisgarh Crimes

रायपुर. छत्‍तीसगढ़ में 58 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हाईकोर्ट के 58 फीसदी आरक्षण को अंसवैधानिक करार दिए जाने पर आया है। अब छत्‍तीसगढ़ राज्य में 58 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर भर्ती हो सकेगी। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर कई भर्तियां अटकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत भर्ती और प्रमोशन के आदेश दिए हैं। छत्‍तीसगढ़ सरकार के महाधिवक्‍ता ने कहा, हाईकोर्ट के रोक का हटना बड़ा कदम है।

इधर, मुख्‍यमंत्री भूपेश बघेल ने 58 फीसदी आरक्षण पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय के फैसले का स्‍वागत किया है। उन्‍होंने कहा, 58 प्रतिशत आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोक लगाने के निर्णय का हम सब स्वागत करते हैं। पर छत्तीसगढ़ के युवाओं के खिलाफ भाजपा के षड्यंत्र के विरूद्ध हमारा संघर्ष जारी रहेगा।राज्यपाल नए विधेयक पर हस्ताक्षर करें तभी सही न्याय मिलेगा।

आरक्षण के कारण ये भर्तियां रुकीं

पीएससी-2021 का इंटरव्यू हो चुका है. रिजल्ट नहीं आया है.
वन सेवा परीक्षा के अंतर्गत अभी इंटरव्यू बाकी है.
असिस्टेंट डायरेक्टर रिसर्च की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है.
आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है.
इंजीनियरिंग सर्विस-2021 की परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है.
फिजियोथेरेपिस्ट के लिए परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट जारी होना बाकी है.
प्यून भर्ती के अंतर्गत परीक्षा हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट बाकी है.
सीएमओ-2022 भर्ती परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट अभी बाकी है.
साइंटिफिक ऑफिसर के लिए परीक्षा हो चुकी है. रिजल्ट बाकी है.
सब इंस्पेक्टर की अभी परीक्षा ही पूरी नहीं हो सकी है.

इसके बाद अभी शिक्षकों की भर्ती, सहायक विकास विस्तार अधिकारी, हॉस्टल वार्डन, लेबर इंस्पेक्टर, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और सिंचाई विभाग के अंतर्गत अमीन पटवारी भर्ती के लिए आवेदन ही जारी नहीं किया गया है.