सुप्रीम कोर्ट बोला-न्यूज क्लिक फाउंडर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। एंटी टेरर लॉ केस में जेल में बंद न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उनकी गिरफ्तारी को अवैध बताया और रिहाई का आदेश दिया।

प्रबीर और न्यूज क्लिक के एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को चीन से फंडिंग के आरोप में पिछले साल 3 अक्टूबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अमित सरकारी गवाह बन गए थे।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस मेहता की बेंच ने कहा- यह कहते हुए कोई हिचकिचाहट नहीं है कि पुलिस ने गिरफ्तारी का आधार नहीं बताया। रिमांड ऑर्डर भी अवैध है। एंटी टेरर लॉ के तहत पुरकायस्थ की गिरफ्तारी अवैध थी।

बेंच ने पंकज बंसल केस का हवाला देते हुए कहा- प्रबीर को गिरफ्तारी का आधार बताना चाहिए था। उन्हें कस्टडी से रिहा होने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में पंकज बंसल केस में आदेश दिया था- आरोपी को गिरफ्तारी का आधार लिखित में बताना जरूरी है।

प्रबीर पर आरोप क्या थे

दिल्ली पुलिस की FIR के मुताबिक, न्यूज क्लिक पर चीनी प्रोपगैंडा फैलाने और देश की संप्रभुता को खतरे में डालने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए पीपुल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म के साथ साजिश रचने का आरोप है।