पादरी की पिटाई करने वाले आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। धर्मांतरण को लेकर थाने में पादरी की पिटाई मामले में धार्मिक और राजनीतिक संगठन के गिरफ्तार आरोपी संजय सिंह और मनीष साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है. एडीजे विक्रम प्रताप सिंह की बेंच ने याचिका खारिज किया है. धर्मांतरण को लेकर राजधानी में बीजेपी खूब धरना प्रदर्शन भी कर रही है.

दरअसल पुरानीबस्ती थाने में धर्मांतरण को लेकर जमकर उत्पात मचाया था. बड़ी संख्या में एकत्रित लोगों ने थाना प्रभारी के कमरे में पादरी की जूते से पिटाई कर दी थी. पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने 7 नामजद और अन्य आरोपियों के खिलाफ कई गैरजमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. जिसमें से 2 आरोपी संजय सिंह और मनीष साहू को गिरफ्तार कर लिया गया. लेकिन 5 आरोपी अब भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है.

इस पूरे मामले में आरोपी संजय सिंह और मनीष साहू ने सेशन कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी. जिसे एडीजे विक्रम प्रताप चंद्रा की बेंच ने खारिज कर दिया है. पुलिस ने 6 सितंबर को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा था. अब आरोपियों को अपनी जमानत के लिए हाइकोर्ट का रुख करना पड़ सकता है.

बता दें कि पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने पादरी पर हमला करने पर संभव शाह, विकास मित्तल, मनीष साहू, शुभंगर द्विवेदी, संजय सिंह, अनुरोध शर्मा, शुभम अग्रवाल एवं अन्य के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 147 और 34 भादवि के तहत एफआईआर दर्ज किया है. इन पर पादरी पर हमला करने के साथ-साथ दुर्व्यवहार का आरोप है. साथ ही पुलिस ने वीडियो के अवलोकन और थाना प्रभारी के बयान के बाद आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त गैरजमानती धाराएं 186, 353, 452 को भी जोड़ी गई है.

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