डॉक्टर, नर्स पर हमला करने वालों को होगी 7 साल तक की जेल

बदला 123 पुराना कानून: राज्यसभा से महामारी संशोधन विधेयक 2020 पास, केंद्र सरकार ने माना- श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 मजदूरों ने तोड़ा था दम

Chhattisgarh Crimes

नई दिल्ली। संसद में मानसूत्र के छठवें दिन शनिवार को राज्यसभा में महामारी रोग संशोधन विधेयक, 2020 पारित किया गया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए बिल की आवश्यकता थी। विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।

50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का भी प्रावधान

123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल तक की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा। इस बीच, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान चलाई गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में 97 प्रवासी मजदूरों की सफर के दौरान मौत हुई। गोयल ने कहा कि ये आंकड़े राज्य सरकारों की ओर से मिले हैं।

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