रायपुर में किराना, सब्जी समेत इन सामानों की होम डिलीवरी के लिए समय निर्धारित, आदेश जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। कलेक्टर डॉ. एस भारतीदासन ने सम्पूर्ण जिले में लागू कंटेनमेंट जोन की कंडिका में आंशिक परिवर्तन किया है. उन्होंने कहा कि सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, अंडा और किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी की जा सकेगी.

दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते रायपुर जिले में 26 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है. लेकिन आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए कुछ चीजों पर शर्तों के आधार पर छूट दिया गया है. कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी. लेकिन सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक फल, सब्जी, अंडा और किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप,मिनी ट्रक और अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी.

इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा. आम जनता के लिए दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बॉय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी.

होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना और फिजिकल डिस्टेंसिग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा. किसी दुकान में होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान के साथ-साथ दुकान को 30 दिन के लिए सील किया जाएगा.

वहीं नगरीय, ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर, किराना दुकानों से सम्पर्क के लिए उनके मोबाईल नंबर या पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे. इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई की जाएगी.