विकास खण्ड में जोरों से शुरू हुआ मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

रैली में शासन प्रशासन के आलाधिकारी हुए शामिल

Chhattisgarh Crimes

किशन सिन्हा/ छत्तीसगढ़ क्राइम्स

छुरा। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए प्रदेश स्तरीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में गतिशील है । इसी कड़ी में आज मतदाता जागरूकता छुरा विकासखंड के विभिन्न क्षेत्रों में प्रारंभ होकर लगातार 31 अगस्त तक चलता रहेगा । जिलाधीश गरियाबंद के निर्देशानुसार शासकीय शिक्षण संस्थान व विभिन्न विभागों के सहयोग से संयुक्त रूप से मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर में रैली निकाली गई ।

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इस जागरूकता रैली के मुख्य बिंदु हम कुछ तरह देख सकते हैं- मतदाता सूची में नाम दर्ज न होने पर आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नाम, स्थान, पता की गलत प्रविष्टि होने पर सुधार करवाया जा सकता है , मृत अथवा स्थान्तरित मतदाताओं का नाम हटवाया जा सकता है। नवीन फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन दिया जा सकता है । आधार नम्बर को मतदाता परिचय पत्र के साथ जोड़ा जा सकता है । दिव्यांग मतदाता के रूप में स्वयं को चिन्हित करवाया जा सकता है।01 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि आपकी उम्र 18 वर्ष पूरी हो रही है तो मतदाता बनने हेतु अपने बीएलओ से संपर्क कर सकतें हैं।

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रैली के माध्यम से छुरा नगर के मतदाताओं को अपने मतदान के महत्व को समझाने का प्रयास किया गया । जिसमें प्रमुख रूप से एसडीएम भूपेंद्र साहू तहसीलदार अंकुर रात्रे व नायब तहसीलदार अभिषेक अग्रवाल, सीएमओ लाल सिंह मरकाम, बी ई ओ केएल मतावले नगर पंचायत अध्यक्ष खुमान चंद्राकर, नगर के वरिष्ठ नथमल शर्मा समाजसेवी शीतल ध्रुव प्राचार्य एनसी साहू कृष्ण कुमार साहू एएसआई मोहन ठाकुर पटवारी राय सिंह ठाकुर व कोटवार संघ के सदस्य के साथ साथ शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय एवं बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने अपनी सहभागिता निभाते हुए नगर में रैली निकालकर बैनर तख्ती नारा लगाते हुए भ्रमण किए।

इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम भूपेंद्र साहू ने बताया कि “2 अगस्त 2023 से 31 अगस्त 2023 तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण किया जाएगा जिसके अंतर्गत 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में यदि 18 वर्ष पूर्ण हो रहा है हो तो उस युवा का नाम भी मतदाता सूची हेतु जोड़ा जा सकता है जिसके लिए बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है साथ ही साथ नाम कटवाने के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है मृत नाम कटवाने के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है मृत्यु स्थानांतरित मतदाताओं का नाम हटाया जा सकता है आधार नंबर को मतदाता परिचय पत्र से जोड़ा जा सकता है।’