जिला गरियाबंद पुलिस थाना मैनपुर की बड़ी कार्यवाही

  • नेशनल हाईवे एनएस 130 (सी) दबनई नाला धवलपुर में लूट के प्रकरण का खुलासा

  • मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के 04 घण्टे के भीतर लूट करने वाले आरोपियों कि गिरफ्तारी व मशरूका की बरामगदी

Chhattisgarh Crimes

मैनपुर। मैनपुर मुख्यालय से 10 किमी दुर मुख्य नेेशनल हाईवे मार्ग दबनई जाने वाले मार्ग के पास जतमई मंदिर दर्शन करने जा रहे युवक को चाकू की नोक पर तीन युवको द्वारा रोककर लूट की घटना को अंजाम देना पड़ा महंगा जिन्हे गरियाबंद मैनपुर पुलिस की तत्परता से 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर आरोपियों के विरूध्द मैनपुर पुलिस द्वारा अपराध क्र. 90/22 धारा 394, 34 भादवि. कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित जितेन्द्र कुमार जगत पिता कोमल साय जगत उम्र 22 साल साकिन साल्हेभाठा थाना मैनपुर दिनांक 02.10.2022 को अपने मोसा0 क्रमांक सीजी 23 जे 4871 से अपने गांव साल्हेभाठा से जतमई मंदिर दर्शन करने जा रहा था कि दबनई जाने वाले रास्ते के पास स्कुटी क्रमांक सीजी 23 जे 7518 के पास खड़े तीन अज्ञात व्यक्ति पीड़ित कोे अपने स्कुटी मे पेट्रोल खतम हो गया है। पेट्रोल लेने आगे तक जाना है कहकर लिफ्ट मांगे जिससे पीड़ित द्वारा लिफ्ट दिया गया कुछ दुर जाने के बाद पीड़ित के साथ पिछे बैठा व्यक्ति आगे रास्ते में पीड़ित को चाकु देखाकर गाड़ी रोकने के लिये कहने लगा जिससे पीड़ित द्वारा मोसा0 रोकने पर स्कुटी में सवार दो अन्य व्यक्ति पास आये व तीनो मिलकर पीड़ित को जंगल की ओर ले गये तीनो व्यक्ति द्वारा एक राय होकर पीड़ित से मारपीट किये पीड़ित का जिओ कंपनी का मोबा.नं. 6263704267 लगा हुआ।

किमती 5000 रूपये, नगदी रकम 500 रूपये व पीड़ित का मोसा0 क्रमांक सीजी 23 जे 4871 किमती 40000 रूपये कुल जुमला किमती 45500 रूपये को लूट कर जंगल की ओर भाग गये कि रिपोर्ट पर थाना मैनपुर द्वारा अज्ञात आरोपीयों के विरूद्ध अपराध क्र. 90/22 धारा 394, 34 भादवि. कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया कि गरियाबंद के पुलिस अधीक्षक जे0आर0 ठाकुर के दिषा-निर्देष तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंन्द्रेश ठाकुर के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस मैनपुर अनुज कुमार के नेतृत्व में थाना मैनपुर स्टाफ के द्वारा अज्ञात आरोपी पतासाजी पर रवाना हुआ था पतासाजी दौरान संदेही 01. देवीराम पाण्डे पिता अर्जुन पाण्डे उम्र 18 साल साकिन बेगरपाला थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) 02. हरिश सिन्हा पिता हिरालाल सिन्हा उम्र 19 साल साकिन सीविल लाईन गरियाबंद थाना /जिला गरियाबंद (छ.ग.) 03. नाबालिक बालक उम्र 16 साल को गांव बेगरपाला मे पाये जाने पर पुलिस अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पुछताछ किये तीनो संदेहियों द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुये अपराध में प्रयुक्त मोसा0, हथियार व लूट कि संपत्ति पेश किये जाने पर आरोपीयों को कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है ।

बरामद संम्पत्ति

01. विधि से संधर्षरत बालक के कब्जे से घटना में प्रयुक्त स्कुटी क्रमांक सीजी 23 जे 7518 व लूट का वाहन एचएफ डिलक्स मोसा0 क्रमांक सीजी 23 जे 4871 ।
02. आरोपी देवीसिंह के कब्जे से लूट का 500 रूपये नगदी रकम व मोबाईल, घटना में प्रयुक्त लोहे का चाकु व बेल्ट।
03. आरोपी हरिश सिन्हा घटना में प्रयुक्त हथियार एयर पिस्टल व प्रार्थी से लूटा हुआ मोबाईल फोन

उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी के सउनि यदुराज ठाकुर, थनवार ध्रुव, प्रधान आरक्षक रंजित साहु, संतोष ठाकुर एवं आरक्षक संजय सुर्यवंशी, दिनेश कोसले, किशोर साहु, चमन कुर्रे, कोमल सोनकर, दीपक साहू की सराहनीय भूमिका रही।

थाना मैनपुर के लूट के प्रकरण के गिरफ्तार आरोपी हरिश सिन्हा दिनांक 01.10.2022 को कचना धुर्वा मंदिर थाना पांण्डुका मे भी लूट की घटना को अंजाम दिया था जिस संबंध में थाना पाण्डुका में अपराध क्रमांक 123/2022 धारा 392 भादवि के तहत् अपराध पंजीबद्ध है हरिश सिन्हा को उक्त प्रकरण में भी औपचारिक गिरफ्तारी किया जावेगा ।