बैंड और धुमाल बजाने की भी मिली इजाजत, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अब राजधानी में डीजे की गूंज सुनाई पड़ेगी। नवरात्र के आखिरी दिन कलेक्टर ने आज डीजे बजाने की इजाजत आखिरकार दे दी है। हालांकि डीजे के लिए कई शर्तों का पालन भी करना होगा। एडिश्नल कलेक्टर विनित नंदनवार की तरफ से जारी गाइडलाइन के मुताबिक डीजे में सिर्फ दो साउंड बाक्स की ही इजाजत होगी। डीजे किसी भी सार्वजनिक रोड पर पर नहीं होगी, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर डीजे की अनुमति होगी। डीजे के लिए थाना प्रभारी को इसकी सूचना संबंधित क्षेत्र के लिए देनी होगी।

डीजे और धुमाल बजाने वाले को थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट कराना जरूरी होगा। वहीं मास्क और हैंड सेनेटाइजर का उपयोग करना होगा। कम से कम दो फीट पर एक-दूसरे के साथ खड़ा रहना होगा। एनजीटी और ध्वनि प्रदूषण नियम का पालन करना होगा।

शर्तों का उल्लंघन करने पर धुमाल, बैंड और डीजे संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। डीजे को रात दस बजे तक बजाने की अनुमति होगी।