CG आरक्षण का आदेश जारी: कैबिनेट से मुहर के 3 घंटे के भीतर आदेश जारी

Chhattisgarh Crimes

रायपुर। भूपेश कैबिनेट में हरी झंडी मिलने के तीन घंटे के भीतर राज्य सरकार ने शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिले में 58 प्रतिशत आरक्षण का आदेश जारी कर दिया।

माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने हेतु अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।

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