सक्ती जिले में अवैध शराब बनाने, बेचने और लाने-ले जाने पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग ने 13 सितंबर को कार्रवाई की। जैजैपुर आबकारी टीम ने हसौद थाना क्षेत्र के ग्राम भातमाहुल में सुनील कुमार को अवैध महुआ शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया। उसके पास से 10 लीटर अवैध महुआ शराब और 60 किलो महुआ लाहन जब्त किया गया।
यह कार्रवाई सक्ती कलेक्टर जयश्री जैन और जिला आबकारी अधिकारी नितिन शुक्ला के निर्देश पर हुई। सहायक जिला आबकारी अधिकारी आशीष उप्पल के नेतृत्व में जैजैपुर प्रभारी घनश्याम प्रधान और उनकी टीम ने कार्रवाई की।
मुखबिर से मिली सूचना के बाद आबकारी विभाग ने पहले एक नकली ग्राहक भेजकर शराब बिक्री की पुष्टि की। इसके बाद भातमाहुल निवासी सुनील कुमार के घर की तलाशी ली गई।
दो जरीकेन में मिली 10 लीटर शराब
तलाशी के दौरान दो प्लास्टिक जरीकेन में 10 लीटर अवैध महुआ शराब और चार प्लास्टिक बोरियों में 60 किलो महुआ लाहन मिला। आबकारी टीम ने शराब और लाहन जब्त कर लिया।
आरोपी सुनील कुमार के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क), 34(1)(च) और 34(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से रिमांड मिलने के बाद जेल भेज दिया गया।
तालाब में छिपाकर रखी थी 36 लीटर शराब
इसी अभियान के तहत बाराद्वार थाना क्षेत्र के ग्राम मुक्ता राजा में भी आबकारी विभाग ने कार्रवाई की। यहां तालाब में छिपाकर रखी गई 36 लीटर महुआ शराब मिली। इसके साथ ही 70 प्लास्टिक बोरियों में करीब 1050 किलो महुआ लाहन बरामद किया गया।
1050 किलो लाहन मौके पर नष्ट किया
आबकारी टीम ने महुआ लाहन का सैंपल लिया और बाकी लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया। टीम ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही।