जानकारी के मुताबिक, विद्युत वितरण विभाग की सतर्कता टीम ने बेलटिकरी बसाहट दीपका निवासी संतोष राठौर के खिलाफ कार्रवाई की थी। जांच में पाया गया कि राठौर मकान निर्माण के दौरान और उसके बाद भी सीधे विद्युत पोल से बिजली का अवैध इस्तेमाल कर रहे थे।
पेनाल्टी जमा के बाद भी जारी था अवैध गतिविधि
अधिवक्ता राजेश कुमार कुर्रे के अनुसार, संतोष राठौर ने पहले ही करीब साढ़े 4 लाख रुपए पेनाल्टी जमा की थी। इसके बावजूद वे अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल करते रहे। मामले की सुनवाई 3 साल तक विशेष न्यायालय में चलती रही।
समय सीमा पर पैसे नहीं जमा करने पर होगी कार्रवाई
कोर्ट ने दोषसिद्ध होने पर रिटायर्ड कर्मचारी को 5 लाख 88 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। यह राशि निर्धारित अवधि में जमा करनी होगी। अगर वे समय पर अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।
विद्युत वितरण विभाग ने लोगों से अपील की है कि बिजली चोरी न करें और नियमानुसार मीटर लगवाकर कनेक्शन लें। विभाग की टीम आगे भी ऐसे मामलों पर नजर रखेगी और कड़ी कार्रवाई करेगी।