मामला तब सामने आया जब सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए। एक वीडियो में कंपनी के कर्मचारी शिक्षक को फूलों का हार पहना रहे थे। दूसरे वीडियो में वह नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे थे।
बिना अनुमति निजी व्यवसाय करने पर सस्पेंड
लोक शिक्षण संचालनालय ने पाया कि शिक्षक ने बिना शासन की अनुमति के निजी व्यवसाय किया। यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 और 16 का उल्लंघन है। इसे गंभीर कदाचार मानते हुए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम-1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, सरायपाली रहेगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।