साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी माना
इलाज के दौरान अस्थिभंग की पुष्टि हुई। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
6 माह का कठोर कारावास
धारा 279 में 3 माह और धारा 338 में 6 माह का कठोर कारावास सुनाया गया। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। शासन की तरफ से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल ने मामले का संचालन किया।