सरकार द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत खदान प्रभावित क्षेत्र का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया

Chhattisgarh Crimesसरकार द्वारा जिला खनिज फाउंडेशन (DMF) के नियमों में संशोधन किया गया है, जिसके तहत खदान प्रभावित क्षेत्र का दायरा 10 किलोमीटर से बढ़ाकर 15 किलोमीटर कर दिया गया है। साथ ही, यह निर्देश भी जारी किया गया है कि फाउंडेशन की 70 प्रतिशत राशि प्रभावित क्षेत्रों में ही खर्च की जाएगी।

इस बदलाव के बाद ताड़ोकी और बोंदानार पंचायत सहित जिले के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों ने कांकेर लोकसभा क्षेत्र के सांसद भोजराज नाग और जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया है।

ग्रामीणों ने संशोधित नियमों को लागू करने की मांग की

नियमों में संशोधन के बाद ताड़ोकी और बोंदानार पंचायत के अंतर्गत आने वाले आठ गांवों के ग्रामीण कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर से मुलाकात कर संशोधित नियमों को जल्द से जल्द लागू कर सुविधाओं का लाभ दिलाने की मांग की।

ग्रामीणों ने बताया कि वे खदानों के कारण लाल पानी, वाहनों की आवाजाही से खराब सड़कें जैसी कई समस्याओं का सामना कर रहे थे।

ग्रामीण बोले- नई व्यवस्थाओं से शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद

ग्रामीणों का कहना है कि नियमों में बदलाव के बाद अब वे स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास और शुद्ध पेयजल जैसी उच्च-प्राथमिकता वाली योजनाओं के दायरे में आ गए हैं। उनका मानना है कि इन सुविधाओं का लाभ जितनी जल्दी मिलेगा, उतना ही उनके लिए कारगर साबित होगा।

उन्होंने यह भी बताया कि उनके क्षेत्र के लोग अंदरूनी इलाका होने के कारण शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, जिससे वे मूलभूत सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे थे।

ग्रामीणों ने लोकसभा सांसद भोजराज नाग का बार-बार धन्यवाद किया। उन्होंने बताया कि उन्हें इन नियमों और बदलावों के बारे में जानकारी नहीं थी। सांसद के दौरे के बाद ही उन्हें यह जानकारी मिली और उन्होंने फोन पर प्रबंधकों को फटकार लगाई, जिसके बाद वे लाभ देने को तैयार हुए। हालांकि, योजनाएं अभी तक धरातल पर नहीं पहुंची हैं, जिसके कारण ग्रामीणों को कलेक्टर से मिलना पड़ा।

Exit mobile version