छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते और वैवाहिक विवादों में डिजिटल-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मंजूरी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया

Chhattisgarh Crimesछत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के रिश्ते और वैवाहिक विवादों में डिजिटल-इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मंजूरी को लेकर महत्वपूर्ण फैसला दिया है। जस्टिस सचिन सिंह राजपूत ने पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया है।

उन्होंने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास यह विशेष शक्ति है कि वह मामले के प्रभावी निपटारे के लिए किसी भी दस्तावेज या जानकारी को सबूत के तौर पर स्वीकार कर सकता है। भले ही वह एविडेंस एक्ट के तहत सामान्य रूप से स्वीकार्य न हो।

दरअसल, रायपुर निवासी युवक ने पत्नी से तलाक लेने के लिए फैमिली कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसमें उसने ने पत्नी की अन्य लोगों के साथ हुए वॉट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर लेने के लिए आवेदन दिया।

पत्नी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पति ने उसका मोबाइल हैक कर अवैध तरीके से ये सबूत जुटाए हैं, जो उसकी प्राइवेसी यानी निजता के अधिकार का उल्लंघन है। हालांकि, फैमिली कोर्ट ने पति की अर्जी स्वीकार कर ली थी। जिसके खिलाफ पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील प्रस्तुत किया।

प्राइवेसी के व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर फेयर ट्रायल

इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि, संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत निजता का अधिकार पूर्ण नहीं है। फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सार्वजनिक न्याय से जुड़ा है। यह प्राइवेसी के व्यक्तिगत अधिकार से ऊपर है। अगर प्राइवेसी के नाम पर सबूतों को रोका गया, तो फैमिली कोर्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा।

हाईकोर्ट बोला- फैमिली कोर्ट को यह विशेष अधिकार

हाईकोर्ट ने कहा कि, फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 यह शक्ति देती है कि वह किसी भी ऐसी सामग्री को सबूत मान सकती है जो विवाद सुलझाने में सहायक हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यदि सबूत प्रासंगिक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे किस तरह हासिल किया गया है।

कोर्ट ने कहा कि अदालतों को 2 पक्षों के हितों के बीच संतुलन बनाना होता है। पति को अपनी बात साबित करने के लिए प्रासंगिक सबूत पेश करने का मौका मिलना चाहिए।

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